हितलाभ :
परिपक्वता हितलाभ : पालिसी अवधि पूरी होने पर, गैर संबद्ध गांरटीयुक्त बीमा राशि और निहित बोनस तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो), का भुगतान किया जाएगा।
मृत्यु हितलाभ : जोखिम प्रारंभ होने के बाद, मूल बीमा राशि + निहित बोनस तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि कोई) का भुगतान किया जाएगा।
जोखिम प्रारंभ होने के पहले, प्रीमियम राशि (सेवा कर तथा अतिरिक्त प्रीमियम घटा कर लौटा दी जाएगी।
शर्तें एवं प्रतिबंध
विवरण |
न्यूनतम
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अधिकतम
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आयु
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90 दिन पूर्ण
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65 वर्ष निकटतम जन्मदिन
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पॉलिसी अवधि
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10 वर्ष
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25 वर्ष
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मूल बीमा राशि
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50,000 (उसके बाद 5000 के गुणांक)
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कोई सीमा नहीं
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परिपक्वता आयु
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18 वर्ष पूर्ण
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75 वर्ष निकटतम जन्म दिन
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अवयस्क व्यक्ति के लिए जोखिम
प्रारंभ होने की तिथि
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पॉलिसी आरंभ होने की तिथि से 2 वर्ष
बाद या फिर 8 वर्ष की आयु पूरी
करने पर, इनमें से जो भी पहले हो।
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उच्च बीमा राशि पर छूट
बीमा राशि
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छूट (रूपयों में)
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50,000 से 95,000 तक
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शून्य
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1,00,000 से 1,95,000 तक
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मूल बीमा राशि का 18/-प्रति 1000
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2,00,000 से 2,95,000 तक
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मूल बीमा राशि का 25/-प्रति 1000
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3,00,000 से अधिक
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मूल बीमा राशि का 30/-प्रति 1000
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ऋण – पालिसी शुरू होने के एक वर्ष बाद निम्नलिखित तालिका के अनुसार
पालिसी वर्ष
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पालिसी वर्ष | ||
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15 तक
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16 से 20 तक
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21 से अधिक
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2 | 55% | 40% | 30% |
3 | 60% | 45% | 30% |
4 | 65% | 50% | 35% |
5 | 75% | 55% | 40% |
6 | 80% | 60% | 45% |
7 | 90% | 65% | 50% |
8 | 90% | 75% | 55% |
9 | 90% | 80% | 60% |
10 | 90% | 90% | 65% |
11 | 90% | 90% | 70% |
12 | 90% | 90% | 80% |
13 से अधिक
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90% | 90% | 90% |
गारंटीयुक्त अभ्यर्पण मूल्य :
पहले वर्ष सिंगल प्रीमियम का 75%, जिसमें सेवा कर और अतिरिक्त प्रीमियम (यदि कोई हो) शामिल नहीं है।
दूसरे वर्ष से सिंगल प्रीमियम का 90%, जिसमें सेवा कर तथा अतिरिक्त प्रीमियम (यदि कोई हो) शामिल नही है।
समनुदेशन – वीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अनुसार पॉलिसी समनुदेशित की जा सकती है।
यू.एस.पी.
- इसका उपयोग बच्चों के कैरियर तथा भविष्य के प्रावधानों के लिए किया जा सकता है।
- यह आदर्श निवेश समाधान, 90 दिन पूरे होने से 65 वर्ष की आयु वर्ग तक के वर्ग के लिए उपयुक्त ।
- परिपक्वता पर गांरटीयुक्त बीमा राशि और निहित बोनस तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस
- पहले वर्ष से अर्थपण अधिकार के रूप में गांरटीयुक्त और आकर्षक नकदीकरण
- पालिसी वर्ष और पालिसी की शर्त के आधार पर निर्धारित ऋण रकम