हितलाभ :
मृत्यु हितलाभ: पालिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मुत्यु बीमा धनराशि के साथ निहित बोनस और एफ.ए.बी. यदि कोई हो,
देय होगा (मृत्यु पर बीमा धनराशि, मूल बीमा धनराशि, मूल बीमा धनराशि को 125% या वार्षिक प्रीमियम के 7 गुने से अधिक होगा) यह मृत्यु हितलाभ,
मृत्यु की तारीख तक भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।
पालिसी अवधि पूरी होने के बाद पालिसी धारक की मृत्यु होने पर मूल बीमा राशि देय।
परिपक्वता हितलाभ: गांरटीयुक्त मूल बीमा धनराशि के साथ निहित बोनस तथा अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो) का भुगतान किया जाएगा।
वैकल्पिक दुर्घटना और अपंगता हितलाभ उपलब्ध है, बशर्ते कि अतिरिक्त प्रीमियम रु. 1/- प्रति हजार दु.हि.बी.ध. का भुगतान किया गया है।
(भले ही आयु कितनी हो) (रु. 150 प्रति हजार दु. हि.बी.ध. पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्स में नियुक्त कार्मिकों के लिए)

शर्तें एवं प्रतिबंध

न्यूनतम
अधिकतम
आयु
8 वर्ष पूर्ण
50 वर्ष निकटतम जन्मदिन
पॉलिसी अवधि
15 वर्ष
35 वर्ष
मूल बीमा राशि
1,00,000 (उसके बाद 5000 के गुणांक में)
कोई सीमा नहीं
परिपक्वता आयु
75 वर्ष
ए.बी. सीजिंग आयु
70 वर्ष
प्रीमियम भुगतान विधि : वार्षिक, छमाही, तिमाही तथा मासिक (NACH) या मासिक (SSS)
भुगतान छूट: वार्षिक 2% छमाही – 1% (दोनों तालिका प्रीमियम के अनुसार)

उच्च बीमा राशि पर छूट 

मूल बीमा राशि सीमा छूट (रुपयों में)
1,00,000 से 1,95,000 शून्य
2,00,000 से 4,95,000 मूल बीमा राशि का 1.50 प्रति 1000
5,00,000 से 9,95,000 मूल बीमा राशि के प्रति 1000 पर 2.50 रु
10,00,000 और उससे अधिक मूल बीमा राशि के प्रति 1000 रु. 3.00
• पूरे दो वर्ष के प्रीमियमों का भुगतान करने के बाद पालिसी गांरटीयुक्त अभ्यर्पण मूल्य, विशेष अभ्यर्पण मूल्य या प्रदत्त मूल्य (जो भी लागू हो) पाने की पात्र होगी।
• ऋणः पूरे दो वर्ष के सभी प्रीमियमों का भुगतान करने के बाद पॉलिसी ऋण प्राप्ति हेतु योग्य होगी। ऋण की मात्रा मुख्य परिपत्र में दिए गए चार्ट के अनुसार पालिसी
   की अवधि पर निर्भर करेगी।
• पुनर्चलनः पहली बकाया प्रीमियम (एफ.यू.पी) तारीख से 5 वर्ष
• अनुग्रह अवधि तथा समनुदेशन नामांकन सुविधा, हमारी पिछली तालिका संख्या 14 के अनुसार ।
यूएसपीः एंडोमेंट तथा आजीवन जोखिम सुरक्षा का बेहतर सुमेल
• पालिसी अवधि में मृत्यु हितलाभ, मूल बीमा राशि से अधिक है।
• पालिसी अवधि में एवं परिपक्वता के बाद भी, नगदीकरण का प्रावधान।
• परिपक्वता के बाद भी, टर्म इंश्योरेन्स घटक बिना किसी प्रीमियम व चिकित्सकीय औपचारिकता के।
• प्रदत्त (पेड अप) पालिसी/परिपक्व पालिसी पर निर्धारित अभ्यर्पण मूल्य।