एन्युटी (पेंशन) 7.00% – 14.65% गारंटीड दर से

विलम्बित अवधि के बाद जीवन भर गारंटीड दर पर पेंशन की UNIQUE योजना

मुख्य विशेषताएँ

1. योजना का प्रकार – एकल प्रीमियम विलंबित अवधि पेंशन योजना

2. विकल्प – एकल जीवन विलंबित पेंशन एवं संयुक्त जीवन विलंबित पेंशन

3. एन्युटी (पेंशन)  – वार्षिक, छमाही, तिमाही एवं मासिक

4. तरलता –
(i)ऋण – पॉलिसी जारी तिथि से 3 माह के बाद
(ii) अभ्यर्पण – पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी
5. गारंटीड एडीशन (लाभ) – विलंबित एन्यूटी (पेंशन) विकल्प में आकर्षक गारंटीड लाभ प्रतिमाह संचित होता रहेगा।
6. मृत्यु लाभ –
    क्रय मूल्य + संचित गारंटीक लाभ + एम्यूटी (पेंशन) भुगतान या
    क्रय मूल्य (एकल प्रीमियम) का 105% (जो अधिक हो)
    (मृत्यु लाभ एकमुश्त / किस्तों में / पेंशन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प)
7. अहर्ता –
न्यूनतम आयु  – 30 वर्ष LBD (Last Birthday)
अधिकतम आयु  – 79 वर्ष (LBD)
क्रय मूल्य (एकल प्रीमियम) न्यूनतम – ₹1,50,000/
अधिकतम –  कोई सीमा नहीं
न्यूनतम विलंबित अवधि – 1 वर्ष
अधिकतम विलंबित अवधि – 12 वर्ष
विशेष आकर्षण: संयुक्त जीवन- दादा-दादी, माता-पिता, पोता-पोती, जीवनसाथी, भाई-बहन (न्यूनतम उम्र 30 वर्ष)
8. न्यूनतम एन्युटी (पेंशन)
मासिक – ₹1000/-  तिमाही – ₹3000/-
छमाही – ₹6000/-  वार्षिक – ₹12000/-

पेंशन की आवश्यकता क्यों ?

सुरक्षा – बढ़ती आयु में आय अर्जन नहीं होता (असुरक्षा)।

आत्मनिर्भरता – बच्चों से अलग रहना (संयुक्त परिवार का विघटन) दीर्घ आयु में बढ़ते मेडिकल खर्चो की आवश्यकता होती है।
लंबी जीवन अवधि – रिटायर्ड जीवन की अवधि कामकाजी जीवन के बराबर भी हो सकती है। औसत आयु बढ़ गई है।
असुरक्षा – बढ़ती महंगाई, असुरक्षित नौकरी / व्यवसाय की अनिश्चितता।

गारंटीड लाभ (Guaranteed Addition)

जी.ए. प्रति माह (खरीद पुरस्कार एक्स वार्षिकी दर प्रति वर्ष, मासिक देय)/12
उदाहरण – विलंबित एन्यूटी (पेंशन):
एकल जीवन आयु – 50 वर्ष, खरीद मूल्य – 10 लाख
विलंबित अवधि
पेंशन (वार्षिक)
दर
1 वर्ष
69,700 6.97%
3 वर्ष
81,300 8.13%
5 वर्ष
90,500 9.05%
10 वर्ष
1,27,200 12.72%
12 वर्ष
1,43,200 14.32%

जितनी अधिक विलम्बित अवधि होगी उतनी ज्यादा दर से पेंशन मिलेगी।

अन्य विशेषताएँ

  • बाजार के उतार-चढ़ाव, बैंको के व्याज दर कम होने का कोई असर नहीं।
  • धोखाधड़ी का कोई भय नहीं, बैंक से सीधे आजीवन भुगतान की गारंटी ।
  • NPS Subscribers एवं दिव्यांग आश्रित हेतु विशेष प्रावधान।
  • एन्युटी (पेंशन) पर कोई TDS नहीं।
  • एकल प्रीमियम (क्रय मूल्य) पर आयकर की धारा 80C में नियमानुसार छूट।