एन्युटी (पेंशन) 7.00% – 14.65% गारंटीड दर से
विलम्बित अवधि के बाद जीवन भर गारंटीड दर पर पेंशन की UNIQUE योजना
मुख्य विशेषताएँ
1. योजना का प्रकार – एकल प्रीमियम विलंबित अवधि पेंशन योजना
2. विकल्प – एकल जीवन विलंबित पेंशन एवं संयुक्त जीवन विलंबित पेंशन
3. एन्युटी (पेंशन) – वार्षिक, छमाही, तिमाही एवं मासिक
4. तरलता –
(i)ऋण – पॉलिसी जारी तिथि से 3 माह के बाद
(ii) अभ्यर्पण – पॉलिसी अवधि के दौरान कभी भी
5. गारंटीड एडीशन (लाभ) – विलंबित एन्यूटी (पेंशन) विकल्प में आकर्षक गारंटीड लाभ प्रतिमाह संचित होता रहेगा।
6. मृत्यु लाभ –
क्रय मूल्य + संचित गारंटीक लाभ + एम्यूटी (पेंशन) भुगतान या
क्रय मूल्य (एकल प्रीमियम) का 105% (जो अधिक हो)
(मृत्यु लाभ एकमुश्त / किस्तों में / पेंशन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प)
7. अहर्ता –
न्यूनतम आयु – 30 वर्ष LBD (Last Birthday)
अधिकतम आयु – 79 वर्ष (LBD)
क्रय मूल्य (एकल प्रीमियम) न्यूनतम – ₹1,50,000/
अधिकतम – कोई सीमा नहीं
न्यूनतम विलंबित अवधि – 1 वर्ष
अधिकतम विलंबित अवधि – 12 वर्ष
विशेष आकर्षण: संयुक्त जीवन- दादा-दादी, माता-पिता, पोता-पोती, जीवनसाथी, भाई-बहन (न्यूनतम उम्र 30 वर्ष)
8. न्यूनतम एन्युटी (पेंशन)
मासिक – ₹1000/- तिमाही – ₹3000/-
छमाही – ₹6000/- वार्षिक – ₹12000/-
पेंशन की आवश्यकता क्यों ?
सुरक्षा – बढ़ती आयु में आय अर्जन नहीं होता (असुरक्षा)।
आत्मनिर्भरता – बच्चों से अलग रहना (संयुक्त परिवार का विघटन) दीर्घ आयु में बढ़ते मेडिकल खर्चो की आवश्यकता होती है।
लंबी जीवन अवधि – रिटायर्ड जीवन की अवधि कामकाजी जीवन के बराबर भी हो सकती है। औसत आयु बढ़ गई है।
असुरक्षा – बढ़ती महंगाई, असुरक्षित नौकरी / व्यवसाय की अनिश्चितता।
गारंटीड लाभ (Guaranteed Addition)
जी.ए. प्रति माह (खरीद पुरस्कार एक्स वार्षिकी दर प्रति वर्ष, मासिक देय)/12
उदाहरण – विलंबित एन्यूटी (पेंशन):
एकल जीवन आयु – 50 वर्ष, खरीद मूल्य – 10 लाख
विलंबित अवधि
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पेंशन (वार्षिक)
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दर
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1 वर्ष
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69,700 | 6.97% |
3 वर्ष
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81,300 | 8.13% |
5 वर्ष
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90,500 | 9.05% |
10 वर्ष
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1,27,200 | 12.72% |
12 वर्ष
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1,43,200 | 14.32% |
जितनी अधिक विलम्बित अवधि होगी उतनी ज्यादा दर से पेंशन मिलेगी।
अन्य विशेषताएँ
- बाजार के उतार-चढ़ाव, बैंको के व्याज दर कम होने का कोई असर नहीं।
- धोखाधड़ी का कोई भय नहीं, बैंक से सीधे आजीवन भुगतान की गारंटी ।
- NPS Subscribers एवं दिव्यांग आश्रित हेतु विशेष प्रावधान।
- एन्युटी (पेंशन) पर कोई TDS नहीं।
- एकल प्रीमियम (क्रय मूल्य) पर आयकर की धारा 80C में नियमानुसार छूट।