कैंसर के खिलाफ संघर्ष में आर्थिक सुरक्षा.

एलआईसी का कैन्सर कवर एक नियमित प्रीमियम भुगतान का स्वस्थ्य बीमा प्लान है, जो पालिसी की अवधि के दौरान यदि बीमित व्यक्ति निर्दिष्ट
कैन्सर का प्रारम्भिक तथा / या वृहद् अवस्था में निदान होने पर वित्तिय सुरक्षा प्रदान करता है।
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यह प्लान हितलाभ के दो विकल्प प्रदान करता है, जिसे आप आरम्भ के समय बीमित राशि के प्रकार का आसानी से चयन कर सकते है।
विकल्प। स्थिर बीमित राशि मूल बीमित राशि की अवधि के दौरान अपरिवर्तित होगी।
विकल्प 2 बढ़ती हुई बीमित राशिः पॉलिसी की पहली वर्षगाँठ से पांच वर्षों तक प्रति वर्ष या कैन्सर की घटना के पहले निवान तक मूल बीमित राशि का 10
प्रतिशत बीमित राशि बढ़ेगी, जो भी प्रथम हो ।
इस प्लान के अधीन देय हितलाभ प्रयोज्य बीमित राशि पर आधारित होंगे, जहाँ प्रयोज्य बीमित राशि –
* विकल्प । के अधीन ग्रहण की हुई मूल बीमित राशि या
* विकल्प 2 के अधीन विस्तृत रूप में वर्णन किये प्रावधानी के अनुसार प्रथम वर्ष के लिए मूल बीमित राशि तथा उसके बाद बढ़ी हुई बीमित राशि के बराबर होगी।
1. हितलाभ : पूर्ण रूप से प्रचलित पॉलिसी के तहत पॉलिसी वर्ष के दौरान निम्नलिखित हितलाभ देय रहेंगे
अ. प्रारम्भिक अवस्था का कैन्सरः किसी भी निर्दिष्ट कैन्सर की प्राथमिक अवस्था के कैन्सर का निदान होने पर, बशर्ते वह स्वीकार्य हो तो, देय
हितलाभ-
(अ) एकमुश्त हितलाभः प्रायोज्य बीमित राशि का 25 प्रतिशत भुगतान योग्य रहेगा।
(ब) प्रीमियमों का अधित्याग हितलाभ पालिसी वर्षगांठ से मेल खाती या निवान की तिथि के पश्चात अगले तीन पालिसी वर्ष या बाकि पालिसी
      अवधि जो भी कम हो के प्रीमियमों का अधित्याग किया जाएगा ।
प्रारम्भिक अवस्था के कैन्सर होने पर सुरक्षाः
* कार्सिनोमा-इन-सिटू (सीआईएस)
* धाईराईड कैन्सर-प्रारम्भिक अवस्था
* चिरकालिक लिम्फोसाईटीक व्यूकेमिया प्रारम्भिक अवस्था
* प्रोस्टेट कैन्सर-प्रारम्भिक अवस्था
* मूत्राशय का कैन्सर प्रारम्भिक अवस्था
* सर्व्हायकल इन्ट्रापेथिलिअल निओप्लाझिया
ब. वृहद अवस्था का कैन्सरः निर्दिष्ट कैन्सर की बृहत् अवस्था का निदान होने पर, बशर्ते वह स्वीकार्य हो तो. देय हितलाभ-
(अ) एक मुश्तः प्रायोज्य बीमित राशि का 100 प्रतिशत, यदि कैन्सर की प्रारम्भिक अवस्था में पहले ही अदा की हुई बावों की राशि घटा कर ।
(ब) आय हितलाम उपरोल्लिखित एक मुश्त हितलाभ के साथ, एक मुशत अदा करने के बाद आगे दस वर्ष की अवधि के लिए बीमित व्यक्ति के
जीवित रहने से निरपेक्ष प्रत्येक पॉलिसी माह के लिए प्रायोज्य बीमित राशि का। प्रतिशत देय रहेगा, चाहे यह 10 वर्ष की अवधि पॉलिसी अवधि
से अधिक हो। आय हितलाभ प्राप्त करते समय यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बाकी अदायगी उसके नामितों को की जाएगी।
(क) प्रीमियम अधित्याग हितलाभः अगली पॉलिसी वर्षगांठ से आगे के सभी प्रीमियमों का अधित्याग किया जाएगा तथा ऊपर निर्दिष्ट आय हितलाभ
की सीमा को छोड़कर यह पॉलिसी सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाएगी ।

वृहद् अवस्था के कैन्सर होने पर सुरक्षाः

अनियंत्रित वृद्धि तथा घातक कोशिकाओं का सामान्य उतको पर आक्रमण तथा उनका विनाश, घातक ट्यूमर के लक्षण बताते है। इस निदान को
उतकीय सबूतों के साथ नुकसानहेतता की पुष्टि होना आवश्यक है। कैन्सर की परिभाषा में ल्युकेमिया, लिम्फोमा तथा सार्कोमा समाविष्ट है।

हितलाभ की मर्यादा तथा परिस्थितियाँ

i) प्रारम्भिक अवस्था कैन्सर हितलाभ सबसे पहली घटना के बाद एक समय के लिए ही देय होगा। इस पॉलिसी के तहत वृहद् अवस्था कैन्सर के
लिए मिलने वाली सुरक्षा पॉलिसी के अंत तक शुरू रहेगी।
ii) एक बार वृहद् अवस्था कैन्सर हितलाभ अदा करने के बाद कोई प्रारम्भिक अवस्था कैन्सर या वृहद् अवस्था कैन्सर या वृहद् अवस्था कैन्सर
के दावों के लिए भुगतान अग्राह होगा ।
iii) इस पॉलिसी के तहत ऊपर निर्दिष्ट प्रारम्भिक अवस्था कैन्सर हितलाम तथा वृहद् अवस्था कैन्सर हितलाभ मिला कर कुल हितलाम की
अधिकतम दावा राशि प्रायोज्य बीमित राशि के 220 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।
iv) यदि बीमित व्यक्त्ति एक ही समय पर समान कैन्सर की अलग-अलग अवस्थाओं के लिए दावे प्रस्तुत करता है, तो इस पॉलिसी के तहत
उच्चतम दावे के लिए हितलाभ की अदायगी की जाएगी।
v) किसी घटना में यदि एक से अधिक निदानित कैन्सर हो, तो निगम केवल एक ही हितलाभ की अदायगी करेगा। यह हितलाभ कैन्सर की
अवस्था पर निर्भरित उच्चतम हितलाभ राशि का रहेगा।
2) प्रतीक्षा अवधि :
पॉलिसी जारी करने की तिथि से या जोखिम सुरक्षा के पुन प्रवर्तन की तिथि से, जो भी बाद में हो, किसी भी अवस्था के कैन्सर के पहले निदान
तक 180 दिनों की प्रतीक्षा अवधि लागू हो जाएगी ।
3) उत्तरजीविता अवधि :
किसी निर्दिष्ट प्रारम्भिक अवस्था कैन्सर या बृहत् अवस्था कैन्सर के निवान की तिथि के बाद यदि बीमित व्यक्ति की 7 दिनों की अवधि में
मृत्यु हो जाती है तो कोई हितलाभ देय नहीं होगा।
4) पात्रता
(अ) न्यूनतम प्रवेश आयु : 20 वर्ष (पूर्ण)
(ब) अधिकतम प्रवेश आयु : 65 वर्ष (आखिरी जन्मदिन)
(क) न्यूनतम पॉलिसी अवधि : 10 वर्ष
(ड) अधिकतम पॉलिसी अवधि : 30 वर्ष
(इ) न्यूनतम परिपक्वता आयु : 50 वर्ष
(फ) अधिकतम परिपक्वता आयु : 75 वर्ष
(ग) न्यूनतम प्रीमियम : रु. 2400/- प्रति वर्ष सभी प्रकारों के लिए
(ह) न्यूनतम मूल बीमित राशि : रु. 10,00,000
(ज) अधिकतम मूल बीमित राशि : 50,00,000 रु
 मूल बीमित राशि केवल रु 1,00,000/- के गुणांक में होगी।
5. प्रीमियमों का भुगतान : वार्षिक या अर्धवार्षिक विधि
6. नमूना प्रीमियम दरें : नमूना तालिकाबद्ध प्रीमियम दर (रु. में) लागू कर छोड़‌कर, यदि हो तो) प्रति रू.1,000/- बीमित राशि के लिए निम्नानुसार है।
विकल्प 2: बढ़ती हुई बीमित्त राशि
विकल्प: । स्थिर बीमित राशि
आयु (वर्ष) पॉलिसी की अवधि 20
20 30
पुरुष महिला पुरुष महिला
30 1.19 2.42 1.69 3.09
35 1.67 3.44 2.62 4.22
40 2.58 4.70 4.22 5.61
45 5.09 6.54 7.91 7.66
50 8.42 8.29
विकल्प: 2 बढ़ती हुई बीमित राशि
आयु (वर्ष) पॉलिसी की अवधि 20
20 30
पुरुष महिला पुरुष महिला
30 1.56 3.35 2.32 4.36
35 2.26 4.79 3.69 5.99
40 3.58 6.57 6.05 7.98
45 7.08 9.01 11.33 10.76
50 11.95 11.48
7. प्रीमियम भुगतान के प्रकार तथा उच्च बीमित राशि के हेतु / छूट भुगतान विधि
वार्षिक – शून्य   –  अर्ध-वार्षिक तालिकाबद्ध प्रीमियम का 2 प्रतिशत
उच्च बीमित राशि पर छूट-शून्य   –   ऑनलाईन बेची गयी पॉलिसियों पर छूट- तालिकाबद्ध प्रीमियम का 7 प्रतिशत
8. यू.एस.पी. पुनः प्रवर्तन 
9. प्रदत्त मूल्य
10. अभ्यर्पण मूल्य
11. पॉलिसी ऋण
12. फ्री लुक अवधि की सुविधा
13. अपवर्जन
अ) कोई पूर्ववर्ती परिस्थिति
ब) यदि पॉलिसी जारी करने के बाद या जोखिम सुरक्षा के पुनः प्रवर्तन के बाद 180 दिनों के अंदर कैन्सर का निदान हो जाए
क) अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहीत इम्युनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) मानव इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के संक्रमण
की एक एड्स-संबंधी जटिलता है।
इ) वह चिकित्सा प्रक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शराब या नशीले पदार्थ के सेवन की वजह से हुई हो
फ) यदि को ई चिकित्सा की स्थिति परमाणु संदूषण से हुई हो